HomeHindiबीएनएस धारा 112 क्या है | BNS Section 112 in Hindi

बीएनएस धारा 112 क्या है | BNS Section 112 in Hindi

छोटे संगठित अपराध या सामान्य रूप से संगठित

(1) कोई भी अपराध जो वाहन की चोरी या वाहन से चोरी, घरेलू और व्यावसायिक चोरी, चाल चोरी, कार्गो अपराध, चोरी (चोरी का प्रयास, निजी संपत्ति की चोरी), संगठित चोरी से संबंधित नागरिकों के बीच असुरक्षा की सामान्य भावना पैदा करता है। जेब काटना, छीनना, दुकान से सामान चुराना या कार्ड स्किमिंग के माध्यम से चोरी करना और स्वचालित टेलर मशीन से चोरी करना या सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में गैरकानूनी तरीके से धन प्राप्त करना या टिकटों की अवैध बिक्री और सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों की बिक्री और संगठित आपराधिक समूहों द्वारा किए गए संगठित अपराध के ऐसे अन्य सामान्य रूप या गिरोह, छोटे संगठित अपराध का गठन करेंगे और इसमें उक्त अपराध शामिल होंगे जब मोबाइल संगठित अपराध समूहों या गिरोहों द्वारा किए जाते हैं जो संपर्क, एंकर पॉइंट और स्थानांतरित होने से पहले की अवधि में क्षेत्र में कई अपराधों को अंजाम देने के लिए आपस में संपर्क, एंकर पॉइंट और लॉजिस्टिक समर्थन का नेटवर्क बनाते हैं। चालू.

(2) जो कोई भी उप-धारा (1) के तहत कोई छोटा संगठित अपराध करेगा या करने का प्रयास करेगा, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और उत्तरदायी भी होगा सही करने के लिए।

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